
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक-1 के पहले चरण की नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 8 जून से होटल और धार्मिक स्थल खुलेंगे।
जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है। एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा कंटोनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक से ज्यादा केस मिलने पर टावर सील कर दिया जाएगा।
केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन कराना होगा। दुकानदारों को फेसमास्क, सैनिटाइजर रखना होगा। जिले में कैसे दुकाने खुलेंगी ये डीएम तय करेंगे। नोएडा, गाजियाबाद में जिला प्रशासन नियम तय करेगा।
समस्त कार्यालयों में 100 प्रतिशत अटेंडेंस होगी
तीन पालियों में काम होगा
बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे
सुपरमार्केट भी खुलेंगी
सब्जी मंडियों को 6 से 9 और फल
मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा
मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं
बस में उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं
कार के लिए भी यही नियम है
दोपहिया वाहन पर अब दो लोगों की छूट
ऑटो में भी जितनी सीट उतने लोग
बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होना चाहिए
पार्क सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे
रोडवेज की बसें चलाने की अनुमति
सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे
एक जून से रेल सेवा भी शुरू होगी, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन का ध्यान रखें
8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे
अंतरराष्ट्रीय उडानें बंद रहेंगी
औद्योगिक क्षेत्र में मरीज मिला तो 24 घंटे के लिए रहेगा बंद
बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी
रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा
नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं लेकिन ऑफिस को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी
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